रायपुर। नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद राज्य शासन ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर सहित सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी निर्देश में ऑडिट की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भरने की वजह से वहां फंसे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटरों की जांच पड़ताल की जा रही है।
नगर पालिक निगम के लिए सुरक्षा ऑडिट समिति
1. निकाय के भवन अधिकारी
2. निकाय के वरिष्ठ अभियंता
3. निकाय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि
नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के लिए सुरक्षा ऑडिट समिति
1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
2. वरिष्ठ अभियंता
3. निकाय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि




