
दुर्ग
रायपुर नाका निर्माणाधीन अंडर ब्रिज साइड में बलपूर्वक प्रवेश करने के कारण आज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा जबरिया रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने स्थल पर तैनात जवानों के साथ धक्का-मुक्की करने चोट पर जाने के कारण रेलवे एक्ट एवं सीआरपीसी एक्ट के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे रायपुर मंडल के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता कुंवर नायक ने रेलवे पुलिस बल दुर्ग एवं मोहन नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर शिकायत की है कि निर्माणाधीन रायपुर नाका अंडर ब्रिज क्र.- 444, दुर्ग में तितुरडीह के पार्षद अरुण सिंह एवं उनके समर्थको द्वारा पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की कर चोटिल करने, बेरिकेडिंग तोड़ने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुचाने तथा बलपूर्वक निर्माणाधीन रोड अंडर ब्रिज में प्रवेश करने की शिकायत की है।
किसी सूचना के पार्षद अरुण सिंह, गोविन्द नायडू, अभिशेख शर्मा, कृष्णा चौहान, राजेश शर्मा, श्रीकांत नायक, मंगल सिंह, शिवम् सिंह तथा अन्य समर्थको के साथ रायपुर नाका स्थित निर्माणाधीन रोड अंडर ब्रिज के सिंधिया नगर छोर के प्रवेश द्वार पर शासन प्रशासन एवं पुलिस बल अधिकारियों द्वारा बातचीत कर समझाने का प्रयास किया गया किन्तु अरुण सिंह अपने समर्थको के साथ उग्र होकर रोड अंडर ब्रिज की सुरक्षा में लगाये गए दो लेयर की बेरिकेडिंग एवं रखी कुर्सियों को अपने समर्थको के साथ बल पूर्वक तोड़कर रोड अंडर ब्रिज में प्रवेश करने का प्रयास किया गया, तथा कानून व्यवस्था में लगे RPF, GRP, एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के साथ धक्का मुक्की की गयी । पार्षद अरुण सिंह और उनके समर्थको के बल पूर्वक प्रवेश को रोकने के दौरान सुरक्षा में लगे सुरक्षा ‘बलों के कुछ जवानों को चोट भी लगी है। अरुण सिंह एवं उनके समर्थको द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस बल के साथ मारपीट कर शासकीय सम्पति को नुकसान पहुचाया गया है। इस पर दुर्ग पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धाराएं और आईपीसी की धारा में कार्रवाई गई है।



