रायपुर: मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण होगा। ST-SC,OBC के लिए 58% आरक्षण लागू किया गया।
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।



