छत्तीसगढ़

CG- शराब कारोबारी ने तालाब को पाटकर बनाया मैदान, सरकार ने दोबारा तालाब बनाने शुरू की खोदाई..

बिलासपुर। प्रदेश के बड़े शराब कारोबारी जो अब शराब के साथ ही जमीन के धंधे में भी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तालाब को ही निगल गया था। तालाब को पाटकर अमोलक सिंह भाटिया ने मैदान में तब्दील कर दिया था। मैदान बनाने के साथ ही तार से घेरा कर कब्जा कर लिया था। बिलासपुर एसडीएम की चेतावनी और जारी नोटिस के बाद भी जब शराब कारोबारी ने कब्जा नहीं छोड़ा तब मंगलवार को कलेक्टर के निर्देश पर बिलासपुर एसडीम पियूष तिवारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम और राजस्व अमले के साथ माैके पर पहुंच कर मैदान को तालाब बनवाने का काम शुरु किया। एक दर्जन एक्सीवेटर के जरिए मैदान की खोदाई का काम शुरू किया गया है। स्वाभाविक बात है कि शराब कारोबारी के इशारे पर हंगामा खड़ा करने और प्रशासनिक कामकाज में अड़ंगा डालने की कोशिशें भी हुई। पुलिस और प्रशासन के दबाव के आगे हंगामेबाज टिक नहीं पाए। मैदान को तालाब बनाने में जो भी खर्च आएगा उसकी राशि शराब कारोबारी से वसूली जाएगी।

0 राजस्व दस्तावेजों में तालाब,मौके पर मैदान

बिलासपुर शहर के अरपापार चांटीडीह पटवारी हल्का नंबर 33 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित तालाब को अमोलक सिंह भाटिया पिता हरवंश सिंह भाटिया, उनके भाई गुरमित सिंह पिता हरवंश सिंह भाटिया, गुरु शरण सिंह पिता सुरजीत सिंह के द्वारा चांटीडीह स्थित भूमि खसरा नंबर 7 तालाब के अंश भाग रकबा 0.50 ए पर मिट्टी डालकर पाट दिया गया था। बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने बिलासपुर तहसीलदार को राजस्व दस्तावेजों के अनुसार मौका मुआयना करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

0 तहसीलदार के जांच रिपेार्ट में हुआ खुलासा

चांटीडीह स्थित पटवारी हल्का नंबर 33 तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 06,07 रकबा क्रमशः 0.424, एवं 1.193 हेक्टेयर अधिकार अभिलेख में तुकाराम पिता लक्ष्मण साव ग्राम जूना बिलासपुर के नाम पर दर्ज है। संशोधन पंजी वर्ष 1962–63 के सरल क्रमांक 179 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि पैठू, तालाब, पानी के नीचे दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा 7/2,7/3,7/4 रकबा क्रमशः 0.283,0.263,0.263 हेक्टेयर भूमि अमोलक सिंह भाटिया पिता हरवंश सिंह भाटिया, गुरमीत सिंह पिता हरवंश सिंह, गुरु शरण सिंह पिता सुरजीत सिंह के नाम पर दर्ज है। जिसे उनके द्वारा मिट्टी डालकर लगभग 0.50 एकड़ रकबे को पाटा जा चुका है।

0 गवाहों ने दी ये जानकारी

अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर ने मौके पर जाकर तीन गवाहों का शपथपूर्वक बयान लिया है। गवाहों ने बताया कि यहां तालाब स्थित था जिसे मिट्टी डालकर मैदान बनाया गया हैं, एवं तार फेंसिंग कर लिया गया है। मौका जांच एवं राजस्व दस्तावेजों के अनुसार खसरा नंबर 7 के कुल 4 बटांकन हुआ है। खसरा नंबर 7/1, खसरा नंबर 6 के साथ शामिल में धर्मराज पिता रेवाराम वगैरह,खसरा नंबर 7/2 (0.283 हेक्टेयर) में अमोलक सिंह भाटिया, खसरा नंबर 7/3 (0.263), में गुरमित सिंह भाटिया,खसरा नंबर 7/4 (0.263 हेक्टेयर) में गुरु शरण सिंह भाटिया के नाम पर दर्ज है। खसरा नंबर सात में तालाब स्थित है। जिसके 0.50 डिसमिल भाग पर मिट्टी डालकर पाटा गया है। जिसे मौके पर साक्षियों के द्वारा प्रमाणित भी किया गया।

0 एसडीएम ने नोटिस जारी कर शराब कारोबारी को दिया था निर्देश

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 242 का उल्लंघन पाने पर संहिता की धारा 253 के तहत अमोलक सिंह भाटिया, गुरमीत सिंह, गुरु शरण सिंह पर 25 हजार रुपए जुर्माना ठोंका है। एसडीएम ने खसरा नंबर 07 के तालाब के रखबा 0.50 एकड़ सात दिनों के भीतर तालाब बनाने का निर्देश दिया था।

0 ऐसे चला प्रशासन का डंडा

0 कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने 23 अक्टूबर को अमोलक सिंह भाटिया व अन्य को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर मैदान को वापस तालाब बनाने का निर्देश दिया था।0 मैदान को वापस तालाब बनाने के लिए प्रशासन की तैयारी दो दिन पहले से ही थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और निगम कमिश्नर अमित कुमार को जिला प्रशासन की टीम के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।0 निगम कमिश्नर अमित कुमार ने जेसीबी, डंपर, लोडर उपलब्ध करवाने सहित निगम के अतिक्रमण निवारण दस्ते की ड्यूटी तालाब की खुदाई में लगाई। निगम कमिश्नर के आदेश के बाद निगम अमला आज सुबह से खुदाई में जुटा है। बता दे यह भूमि बिलासपुर सीपत मुख्य मार्ग पर अशोक नगर चौक से बिरकोना मार्ग पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने स्थित है। इस जमीन का वर्तमान में बाजार मूल्य करोड़ो में है।

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