छत्तीसगढ़

जमीन नामांतरण की फाइल गायब, तहसीलदार सहित 3 पर FIR, इस मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश..

बिलासपुर। राजस्व रिकार्ड गायब होने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रकरण में तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने कहा है कि मामले के जिम्मेदार कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किया जाये।

कोर्ट ने तत्कालीन तहसीलदार जयशंकर उरांव, रीडर एनके पांडे और जमीन खरीददार सुरेंद्र बहादुर सिंह पर एफआईआर का निर्देश दिया है। पूरा मामला पौंसरा गांव की 2.15 एकड़ जमीन के नामांतरण से जुड़ा है, जिसमें दस्तावेज गायब हो गये। कोर्ट ने दस्तावेज गायब होने गड़बड़ी का संकेत मानते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

दस्तावेज न मिलने पर आवेदक ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश पर तहसील कार्यालय में 15 दिन तक जांच चली। जांच के दौरान जमीन के कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सके। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रकरण में तहसीलदार और अन्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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