रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर और हिस्ट्रीशीटर रवि साहू एवं उसके परिवार की करीब 7.66 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई SAFEMA और NDPS एक्ट के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार रवि साहू गांधीनगर कालीबाड़ी रायपुर का निवासी है और उसके खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में कुल 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से रायपुर समेत कई जिलों में गांजा तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रहा था।
बताया गया कि 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष NDPS कोर्ट पहले ही रवि साहू को 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना चुकी है।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अवैध कमाई से अपनी पत्नी शशि साहू, बेटे और मां के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें रायपुर और अभनपुर क्षेत्र में कृषि भूमि, मकान, प्लाट, भवन और कमर्शियल वाहन शामिल हैं।
वित्तीय जांच में संपत्तियों का मूल्य आरोपी की वैध आय से कई गुना अधिक पाया गया। इसके बाद रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव SAFEMA कोर्ट मुंबई को भेजा था।
ऑनलाइन सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष संपत्तियों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी दे दी।
पुलिस ने कुल 16 संपत्तियों को सीज किया है। अब इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री या किसी भी प्रकार का लेन-देन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।



