छत्तीसगढ़

CG Crime News: मुंगेली में लव ट्रायंगल के शक में नाबालिग की हत्या, प्रेमी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार..

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, प्रेम संबंध में किसी तीसरे युवक के आने के शक के चलते आरोपी ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे और उसके साथी साहिल खांडे को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

बिस्तर पर बेहोश मिली थी नाबालिग

यह मामला मुंगेली सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नेवासपुर का है। जानकारी के अनुसार, 20 अक्टूबर की रात परिजनों को नाबालिग अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में मिली थी। उसके गले पर चोट और खरोंच के निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

जांच के दौरान गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका सामने आने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

दूसरे युवक से बातचीत के शक में हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे का नाबालिग के साथ वर्ष 2021 से प्रेम संबंध था। आरोपी को शक था कि नाबालिग किसी दूसरे युवक से भी मोबाइल पर बातचीत करती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले भी नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी।

दीवार फांदकर घर में घुसा आरोपी

पुलिस की जांच के मुताबिक, 16 अक्टूबर को हैदराबाद से गांव लौटने के बाद अजीत ने अपने साथी साहिल खांडे को नाबालिग के किसी अन्य युवक के संपर्क में होने की बात बताई। इसके बाद 19 अक्टूबर की रात दोनों मोटरसाइकिल से नेवासपुर पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, साहिल को बाहर निगरानी के लिए छोड़कर अजीत घर की दीवार फांदकर अंदर गया। वहां नाबालिग को मोबाइल पर बात करते देखने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश का आरोप

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मौत सामान्य दिखाई दे। इसके बाद उसने अपने साथी को घटना की जानकारी दी। जांच में साक्ष्य छिपाने में कथित भूमिका सामने आने पर साहिल को भी गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपी जेल भेजे गए

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 J 7143 जब्त की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103, 238 और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच में जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है।

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