रायपुर। रायपुर के लोगों को मॉल द्वारा वसूली जा रही पार्किंग फीस मे बड़ी राहत मिली है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अतिरिक्त पीठ ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वसूली जा रही पार्किंग फीस को अवैध घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि पार्किंग सुविधा एक बुनियादी सुविधा है और इसे व्यवसाय का साधन नहीं बनाया जा सकता।
जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच, जिसमें अध्यक्ष प्रशांत कुण्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस शामिल थे, ने प्रकरण क्रमांक DC/387/CC/2025/198 में अपना निर्णय सुनाते हुए साफ कहा कि अंबुजा सिटी सेंटर मॉल किसी भी उपभोक्ता से- चाहे वह दोपहिया हो या चौपहिया, पार्किंग शुल्क वसूल नहीं कर सकेगा। यह मामला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला की पैरवी में प्रस्तुत किया गया था और आयोग ने उनके तर्कों को विधिसम्मत मानते हुए पूरी तरह स्वीकार किया।अब मॉल में शॉपिंग, भोजन या मूवी देखने आने वाले किसी भी उपभोक्ता से पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। आयोग का यह आदेश उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने वाला और आम नागरिकों के लिए राहत देने वाला है।



