छत्तीसगढ़

नव नियुक्त शासकीय कर्मियों को तीन साल रहना होगा प्रोबेशन पर…स्टायपेंड का संशोधित आदेश जारी

रायपुर

प्रदेश में सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों व अधिकारियों को तीन साल तक प्रोबेशन पर रहना होगा। राज्य सरकार ने सीधी भर्ती से चयनित शासकीय कर्मचारियों को तीन साल तक दिये जाने वाले स्टायपंड में संशोधन किया है।GAD की तरफ से जारी अधिसूचना में राज्य सरकार की तरफ से प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में मिलने वाले स्टायपेंड का संशोधन आदेश जारी किया है।जारी अधिसूचना के मुताबिक तीन वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में पहले वर्ष नवनियुक्ति शासकीय कर्मचारी व अधिकारी को उस पद के वेतन के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वतीय वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत दिया जायेगा। इस दौरान स्टायपेंड के साथ-साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवकों की तरह ही दिये जायेंगे।

Back to top button