बलौदाबाजार। थाना कसडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम असनींद में ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामसागर जायसवाल एवं संजू जायसवाल को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास तथा ₹10,000-10,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्रकरण में थाना कसडोल में पदस्थ उपनिरीक्षक सुखेन नायक द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर तथा उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। अपनी तत्परता एवं उत्कृष्ट जांच विवेचना कार्यवाही से मामले में दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने वाले उप निरीक्षक सुखेन नायक की सराहना एवं प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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