रायपुर
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी रायपुर समेत बिरगांव इलाके में 22 से 28 जुलाई तक यानी बुधवार से कफ्यू जैसे हालात रहेंगे। रायपुर के शहरी इलाकों में ही लॉकडाउन होगा। ग्रामीण इलाके लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रायपुर और बिरगांव में एक साथ एक सप्ताह के लिए पूर्णत: तालाबंदी (लॉकडाउन ) करने का फैसला लिया है।
कोरोना से बचाव और प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है और शारीरिक दूरी के पालन के नियम को अपनाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूर्णत: तालाबंदी मंगलवार की रात 11 बजे से 29 जुलाई की सुबह 06 बजे तक रहेगी ।
शराब दुकान, हाट-बाजार और परिवहन आदि पर प्रतिबंध
जिले में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, शराब दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे । समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। इनके परिचालन को बंद किया जाएगा । केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की ओर से आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।