रायपुर। धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 22, 25 और 26 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए दुकानदारों, होटल संचालकों और संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर सामग्री जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन तीन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के अनुसार, धार्मिक पर्वों के अवसर पर निम्न तिथियों में मांस-मटन की बिक्री और पशुवध बंद रहेंगे:
22 सितंबर: डोल ग्यारस
25 सितंबर: अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर: दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व—संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस
होटलों में बिक्री पर भी रोक
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। इन तिथियों पर होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक, प्रतिबंधित दिनों में बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
पशुवध गृह भी रहेंगे बंद
निर्धारित तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से पहले से ही आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों को
आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों, होटलों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे।
निगम प्रशासन के अनुसार, नियमों का उल्लंघन मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।



