बलरामपुर-रामानुजगंज। जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले को शासकीय सेवा की गरिमा के विपरीत मानते हुए यह कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षक धन सिंह राम के खिलाफ थाना दुलदुला, जिला जशपुर में अपराध क्रमांक 25/2026 के तहत धारा 376(2)(n) भादवि और 69 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिक्षक फिलहाल जेल में निरुद्ध है।
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।



