छत्तीसगढ़

पुलिस परिवार के सदस्यों को उग्र आंदोलन के लिए उकसाने के मामले में आरक्षक उज्जवल दीवान समेत 4 के खिलाफ पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम का अपराध दर्ज..

रायपुर

राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर पुलिस के सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों को उग्र आंदोलन करने के लिए उकसाने के मामले में टिकरापारा पुलिस ने अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 3 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम व 109, 505(1), 120 (बी) भादवि पंजीबद्ध कर लिया हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक उज्ज्वल दीवान द्वारा अपने साथियों नवीन राव, संजीव मिश्रा व एस संतोष पर्व आरक्षक के साथ मिलकर पिछले कुछ महीने से लगातार पुलिस बल के सदस्यों, जिनमें सहायक आरक्षक भी सम्मिलित है को लगातार अनुशासन भंग करने तथा पुलिस रेगुलेशन व पुलिस एक्ट के विपरीत आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा था, पिछले महीने भी इनके द्वारा नया रायपुर तथा अभनपुर में बिना अनुमति आंदोलन कर चक्का जाम कराया गया था तथा लगातार बस्तर रेंज सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर पुलिस के सदस्यो व उनके परिवार के सदस्यों को उग्र आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा था।कोविड संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर के द्वारा धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद भी रावनभाठा मैदान रायपुर में 10 जनवरी को पुलिस परिवार के सभी लोगों को सम्मेलन के नाम पर आंदोलन के लिए आमंत्रित किया गया और घूम घूमकर उग्र आंदोलन करने के लिए शामिल होने उकसा रहा था। यहां तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल आडियो, वीडियो में यह भी सुना जा सकता है कि आंदोलन के लिए आ रहे पुलिस परिवार को रोकने पर एसडीओपी को गोली से लात घुसो से मार दो।इस प्रकार उक्त कृत्यों से उज्ज्वल दीवान और उसके साथी अनुशासित पुलिस विभाग के सदस्यों में विद्वेश, विद्रोह फैलाने का प्रयास कर रहे थे जोकि अपराध की श्रेणी का होने से थाना टिकरापारा में 1 उज्ज्वल दीवान (आरक्षक) 2 नवीन राव 3 संजीव मिश्रा (आरक्षक) 4 एस. संतोष (पूर्व आरक्षक) के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/2022 धारा 3 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम व 109, 505(1), 120 (बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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