छत्तीसगढ़

आचार संहिता उल्लंघन मामले में भूपेश बघेल को राहत नहीं, कोर्ट ने आवेदन किया खारिज..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग अस्वीकार कर दी है। अब मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी।

याचिका में भाजपा नेता और पूर्व पाटन प्रत्याशी विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले प्रचार प्रतिबंध अवधि में भूपेश बघेल ने समर्थकों के साथ रोड शो और रैली निकालकर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया था। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। भूपेश बघेल की ओर से याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए 16 बिंदुओं के आधार पर इसे खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

इससे पहले भी मामले में एक अर्जी खारिज होने के बाद भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में मेंटेनबिलिटी पर दोबारा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। अब हाईकोर्ट ने उस आवेदन को भी निरस्त कर दिया है।

अदालत ने माना कि मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अब इस चुनाव याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है।

Leave a Reply

Back to top button