रायपुर। ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हत्या, लूट, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में शामिल आरोपी को 6 महीने के लिए 6 जिलों से जिला बदर कर दिया गया है।
कलेक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक आरोपी को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिले की सीमा छोड़नी होगी। प्रशासन ने उसे आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर इन जिलों से बाहर जाने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, दुष्कर्म, अपहरण, बलवा, मारपीट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ और आबकारी एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं।
रायपुर ग्रामीण एसपी स्वेता सिन्हा श्रीवास्तव ने आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला बदर की अनुशंसा जिला प्रशासन को भेजी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की वजह से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी।
प्रशासन ने साफ किया है कि अगर आरोपी प्रतिबंधित जिलों में पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार जिला बदर आदेश की निगरानी करेगी।



