छत्तीसगढ़

रिश्ते को किया कलंकित: 2 नाबालिग भांजियों से छेड़छाड़ करने वाले कलयुगी मामा को 5-5 साल की जेल..

बलौदाबाजार / भाटापारा।रिश्ते के पवित्र बंधन को शर्मसार करने वाले एक मामले में भाटापारा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो मासूम और नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले कलयुगी मामा को अपर सत्र न्यायाधीश (भाटापारा) सतीश कुमार जायसवाल ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

गुटखा मंगाने के बहाने की थी हैवानियत

विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी से मिली जानकारी के अनुसार, घटना थाना हथबंद क्षेत्र के ग्राम सिनोधा की है। 22 मई 2025 को आरोपी मामा देवेंद्र वर्मा ने खेल रही दो नाबालिग बच्चियों (उम्र 9 वर्ष और 7 वर्ष) को पैसे देकर राजश्री गुटखा लाने भेजा। जब बच्चियां गुटखा लेकर घर लौटीं, तो आरोपी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मासूमों के कपड़े उतारकर उनके साथ छेड़छाड़ और लज्जाभंग करने की कोशिश की। बच्चियों के रोने और चिल्लाने पर आरोपी ने उन्हें छोड़ा, जिसके बाद वे भागते हुए अपने घर पहुंचीं।

घटना के बाद पीड़ितों की मां ने 3 जून 2025 को थाना भाटापारा ग्रामीण में मामले की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय के सुपुर्द किया।

न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम तर्क में प्रकरण की गंभीरता और कानूनी पहलुओं को विस्तार से रखा। उन्होंने समाज में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी को कठोरतम दंड देने की मांग की।

अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और बच्चियों की उम्र संबंधी दस्तावेजों का गहन परिशीलन करने के बाद फैसला सुनाया:

  • सजा: आरोपी देवेंद्र वर्मा को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 10 (दो बार) के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम (कठोर) कारावास।

  • अर्थदंड: दोनों मामलों में 1000–1000 रुपये का जुर्माना (आर्थिक दंड)।

  • निर्देश: न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

शासन की ओर से इस पूरे मामले में प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी द्वारा की गई। इस फैसले के बाद क्षेत्र में यह संदेश गया है कि मासूमों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

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