छत्तीसगढ़

BREAKING : गणेशोत्सव में न झांकी न प्रसाद…लगाना होगा CCTV… दर्शन के दौरान संक्रमित हुए तो कराना होगा इलाज

रायपुर

कोरोना संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव को लेकर 26 नियमों के तहत छूट दी गई है। इसके लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने मूर्ती की ऊंचाई से लेकर पंडाल की साइज तक निर्धारित कर दिए हैं। एडीएम विनित नंदनवार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन की तरफ से इस बार झांकी की भी अनुमति नहीं दी गई है। मूर्ति की साइज 4.4 से ज्यादा नहीं होगी, वहीं पंडाल को भी 15.15 से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकेगा। पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेगी, साथ ही 20 लोगों से ज्यादा पंडाल में मौजूद होने नहीं दिया जाएगा। वहीं मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भी अपना नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि संक्रमित मिलने पर उसका कांटेक्ट मिल सके। पंडाल में सीसीटीवी लगाना होगा। वहीं बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी।

कोरोना संक्रमण लक्षण वाले को नहीं मिलेगा प्रवेश

कोई भी कोरोना संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं अगर पंडाल में दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो आयोजकों को पूरा खर्च उठाना होगा। इस बार पूजा के दौरान जगराता, भंडारा आदि कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं होगी। पूजा के दौरान प्रसाद व चरणामृत सहित किसी भी चीज को बांटने की इजाजत नहीं होगी।

मूर्ति स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी

मूर्ति विसर्जन के लिए सिर्फ एक गाड़ी होगी, वहीं झांकी की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जायेंगे। मूर्ति स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी।

देखिए गणेश उत्सव के संबंध में जिला प्रशासन का गाइडलाइन

-मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4.4 फिट से अधिक नहीं।
-पंडाल का आकार 15.15 फिट से अधिक नहीं।
-पंडाल के सामने 5 हजार वर्ग फीट की होगी खुली जगह
-एक समय में पंडाल के सामने 20 से अधिक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित।
-मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को रखना होगा रजिस्टर
– समितियों को लगाने होंगे 4 सीसीटीवी कैमरे
-यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण होता है संक्रमित तो उसके इलाज का जिम्मा समिति को उठाना होगा।
-कंटेंमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की नहीं होगी अनुमति।
-स्थापना व विसर्जन के दौरान वाद्य यंत्र या डीजे बजाने की नहीं होगी अनुमति।
-मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की नहीं होगी अनुमति।
– विसर्जन के लिए टाटाएस से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित।
-सूर्यास्त के बाद सुर्योदय के पहले नहीं किया जाएगा मूर्ति विसर्जन।
-घरों में मूर्ति स्थापना के लिए अलग से गाइड लाइन।

Back to top button