छत्तीसगढ़

रायपुर: 5 करोड़ के चेक बाउंस मामले में कारोबारी को 2-2 साल की सजा, जमानत खारिज होने पर भेजा गया जेल..

रायपुर I राजधानी रायपुर में करीब 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अदालत ने कारोबारी विजय नागपुरे को दोषी ठहराया है। JMFC विकास खांडे की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में उसे 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

मामला वर्ष 2015 में हुए कारोबारी लेन-देन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की ओर से भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो गए थे। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत तक पहुंचा।

अदालत ने सजा के साथ पीड़ित पक्ष को राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। फैसले के मुताबिक सुरेश अटलानी को 4 करोड़ रुपये और कंचन अटलानी को 1 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों मामलों में कुल 5 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख है।

मामले में आरोपी के वर्ष 2024 से फरार रहने की जानकारी सामने आई थी। उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों मामलों में दोषसिद्धि करते हुए सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद विजय नागपुरे को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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