जशपुर। जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 62 वर्षीय आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब 40 दिन के भीतर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को आरोपी बालिका को अपने घर ले गया था। अगले दिन बालिका ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 13 अगस्त को कांसाबेल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 2 सितंबर को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए।
24 सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी जशपुर जनार्दन खरे की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की धारा 65(2) के तहत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। वहीं, मामले की विवेचना कांसाबेल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार ने की।



