छत्तीसगढ़

3 साल के बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास..

धमतरी। जिले में तीन साल के मासूम बच्चे की टांगी मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी विवेचना, महत्वपूर्ण साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को दोषी ठहराया गया।

मामला दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम आमदी का है। 19 मई 2025 को तीन वर्षीय मासूम की हत्या की घटना सामने आई थी। मामले में पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ गवाहों के बयान और भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। जांच में बच्चे के पिता संजय कुमार मरकाम, उम्र 34 वर्ष, की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने आरोपी को 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया।

आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे का टंगिया और खून लगे कपड़े भी जब्त किए गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 21 जुलाई 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

प्रकरण में 4 सितंबर 2025 को आरोप तय किए गए। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रभावी विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी नमिता मिंज भास्कर की अदालत ने 11 अगस्त 2026 को आरोपी संजय कुमार मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विवेचक को मिलेगा पुरस्कार

इस मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नाग ने की थी। उन्होंने साक्ष्यों का व्यवस्थित तरीके से संकलन कर समय पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उनकी प्रभावी विवेचना की एसपी भावना पांडेय ने सराहना की है और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

इस फैसले के बाद पुलिस ने प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण बताया है।

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