छत्तीसगढ़

CG- नए कानून के तहत देश का पहला एफआईआर दर्ज.. जानें किस मामले में हुआ केस..

रायपुर। नए आपराधिक कानून “भारतीय न्याय संहिता ” के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई है.पहली एफआईआर कबीरधाम और दूसरी एफआईआर रायपुर में दर्ज हुई है।

पहली Fir कबीरधाम में दर्ज

कबीरधाम जिला थाना रेंगखार में नए कानून BNS के तहत देश का यह पहला FIR दर्ज होना भारत के नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाकर नए कानूनों की मूल भावना के क्रियान्वयन की शुरुआत का प्रतीक है।

नए कानून के लागू होने के कुछ देर बाद ही जिला कबीरधाम थाना रेंगखार में मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर कबीरधाम पुलिस ने पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए कार्रवाई करते हुए धारा 296,351(2). के तहत पहला FIR दर्ज किया।

पीड़ित इतवारी पंचेश्वर पिता सहदेव निवासी मोहनटोला थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस को लिखित सूचना थाने में दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि आरोपी गोलू ठाकरे रेंगाखार निवासी ने पीड़ित के ट्रैक्टर का कागजात अपने पास रखते हुए पीड़ित के साथ मारपीट व गाली-गलौज की। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रेंगाखार द्वारा रविवार कि रात 12.30 बजे आरोपी के खिलाफ BNS की धारा के तहत FIR दर्ज किया।

नए कानून के तहत दर्ज प्रथम FIR पर एसपी डॉ. अभिषेक ने कहा, नए कानूनों का उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत, हमने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी और पारदर्शी हों। आज की घटना में, पीड़ित के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज करना हमारे नए कानूनों की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है। यह दर्शाता है कि हम अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि कानून और न्याय प्रणाली उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर है।

दूसरी Fir रायपुर में दर्ज

रायपुर के थाना मन्दिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की सूचना दर्ज कर जांच किया गया है। सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा दिनांक 1/7/24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है की सूचना पर मर्ग क्रमांक 53/2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में ली गई। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था।

 

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