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बाहुबली अनंत सिंह को AK-47 केस में 10 साल की सजा..विधानसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी..

बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव ने आरजेडी के बाहुबली नेता की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी. एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद से ही अनंत सिंह की विधायकी पर तलवार लटक रही थी. विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोष सिद्धि की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है. सदस्यों की सूची को संशोधित समझा जाए.21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी.अनंत सिंह को ये सजा 2019 के मामले में सुनाई गई थी. साल 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी. घंटों चली इस रेड के दौरान पुलिस ने एके-47 बरामद किया था.एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. अनंत सिंह साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर मोकामा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे.

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