रायपुर
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है यहां पंकज उधास की गजल याद आई कि हुई महँगी बहुत ही शराब, के थोड़ी-थोड़ी पिया करो पियो लेकिन रखो हिसाब, के थोड़ी-थोड़ी पिया करो अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी। वो भी बढ़े हुए दाम में साथ ही अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी ।
यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा। वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।
आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी।
भले ही अब शराबप्रेमी अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग-अलग समय में भी एक-एक बोतल ले सकते हैं।आबकारी के इस फैसले से शराब में कालाबाजारी बढ़ेगी। अवैध शराब की बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा। बार्डर इलाकों से अवैध शराब की तस्करी होने लगेगी।