छत्तीसगढ़

होम थिएटर में छिपाया था बारूद, शादी के बाद गिफ्ट खोलते ही हुआ जोरदार धमाका..

कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक छिपाकर धमाका करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2023 में हुए इस धमाके में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे।

अभियोजन के मुताबिक ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को कमरे में रखा गया था। इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें तक क्षतिग्रस्त हो गईं।

इस हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में अन्य लोग भी घायल हुए थे।

प्रेम विवाद में रची गई थी साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के चलते हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर के अंदर विस्फोटक पदार्थ लगाया था।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। आरोपी की निशानदेही पर भी बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

कई धाराओं में दोषी, उम्रकैद की सजा

अदालत ने आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित धाराओं में दोषी माना। अदालत ने धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद समेत अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹9,500 का अर्थदंड लगाया गया।

यह फैसला शादी के गिफ्ट के रूप में भेजे गए विस्फोटक से हुई दो मौतों के मामले में आया है।

Leave a Reply

Back to top button