छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फैसला, 38 सिविल जजों को मिला प्रमोशन..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, लंबे समय से जूनियर डिवीजन में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं और वरिष्ठता के आधार पर सीनियर डिवीजन में पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नति के बाद सभी अधिकारी अब सीनियर डिवीजन के न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों की पदोन्नति मार्च और अप्रैल 2026 की अलग-अलग तिथियों से प्रभावी मानी जाएगी। यानी संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ निर्धारित प्रभावी तिथि से मिलेगा।

इस निर्णय को न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पदोन्नति के बाद न्यायिक अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों के साथ न्यायालयों के कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

 

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