पटना
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करे और सबके नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताए। इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने कहा गया है और अखबार से लेकर टीवी तक इसका प्रचार करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, जिसमें मतदाता अपना नाम वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC) डालकर खोज सके। बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आयोग ने 1 सितंबर को वोटर लिस्ट का मसौदा जारी किया था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं।
Read Next
October 31, 2026
40 विला-कॉटेज खरीदने वाले IAS-IPS दंपति पर शिकंजा, पति के बाद पत्नी पर भी गिरी गाज
October 31, 2026
UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अपर मुख्य सचिव समेत 15 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले उत्तर प्रदेश में 15 IAS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी मंडलायुक्त समेत कई अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी योगी सरकार ने फिर किया प्रशासनिक बदलाव, अपर मुख्य सचिव समेत 15 वरिष्ठ IAS अफसर इधर से उधर
October 31, 2026
रोहतक में नितिन नवीन और करनाल में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा, ‘वोट चोरी’ और SIR पर देंगे जवाब
October 31, 2026
गुरुग्राम की मुक्केबाज चेतना सैनी ने मिस्र की इसरा को हराकर रचा इतिहास
October 31, 2026
यूपी के सभी 75 जिलों में बनेंगे सरदार पटेल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन: सीएम योगी
October 31, 2026
CM योगी का बड़ा दावा, यूपी की वोटर लिस्ट से गायब हुए एक करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाताओं के नाम
October 31, 2026
अयोध्या का दीपोत्सवः योगी सरकार की पहल से विश्व भर में फैलेगा आस्था का उजाला, डिजिटल माध्यम से प्रज्ज्वलित होंगे एक लाख दीप
October 31, 2026
जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करना होगा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
October 31, 2026
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्ती, 5 से 20 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम; निर्माण कार्यों पर भी रोक
October 31, 2026
राष्ट्रीय एकात्मता को अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य: मुख्यमंत्री
Check Also
Close



