बलौदाबाजार-भाटापारा
कई अपराध में लिप्त होने पर आरोपी को जिला बदर का किया गया लेकिन जिला बदर आदेश होने के बाद भी आरोपी नगर में घूमते पाया गया जिसे गिरफ्तार किया गया है ।
आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण निष्पादन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3,5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 01 वर्ष के लिए आरोपी अनिल तिवारी को जिलाबदर किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। कि आज दिनांक 04.02.2025 को सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी अनिल तिवारी बजरंग चौक कसडोल के पास घूम रहा है। कि सूचना पर थाना कसडोल पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी अनिल तिवारी को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया।
पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी कसडोल नगर में घूमने संबंधी पूछताछ पर आरोपी द्वारा स्वयं के जिलाबदर का आदेश होना जानते हुए भी कसडोल नगर में घूमना स्वीकार किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलाबदर संबंधी आदेश का उल्लंघन किया गया है। कि आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित पाए जाने से आरोपी अनिल तिवारी को आज दिनांक 04.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।आरोपी- अनिल तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी बजरंग चौक कसडोल थाना कसडोल