छत्तीसगढ़

शहीद ASP की पत्नी को मिली DSP पद..

रायपुर/ शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुन्जे की धर्मपत्नी स्नेहा गिरपुन्जे को अनुकम्पा नियुक्ति दिया गया है। स्नेहा गिरपुन्जे को डीएसपी पद पर ज्वाइनिंग दी गई है और उन्हें पुलिस प्रशिक्षण अकादमी रायपुर में ट्रेनिंग के लिए पदस्थ किया गया है।

आदेश में लिखा गया

प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति बाबत् जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 की कंडिका-14 को शिथिल करते हुए विशेष प्रकरण के तहत श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व.श्री आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रूपये 56100-177500, वेतन मैट्रिक्स-12) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते करते हुए, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रखुरी, रायपुर में पदस्थ किया जाता है।

2/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार कार्यक्रम अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंको को भी शामिल किया जा सकेगा।

3/ पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर अधिकारी की सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/उक्त अधिकारी की परीक्षा अवधि, इलेक्ट्रॉनिक्स, वरिष्ठता, स्नातक आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती और स्नातक नियम 2005 के अंतर्गत शामिल होंगे।

5/ उक्त नियुक्ति श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व. श्री आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा को एक माह के समय सीमा में प्रस्तुत करने के शर्त के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र में कोई विपरीत तथ्य आते है, तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

6/श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व. श्री आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा द्वारा दी गई जानकारी / प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानो के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवको को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएं और उन्हे लागू किया जाए के अध्यधीन रहेगें।

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