छत्तीसगढ़

CG:कालीचरण महाराज को उच्च न्यायालय से मिली ज़मानत.. 50-50 हज़ार की ज़मानत और 1 लाख के मुचलके पर छोड़े जाने का आदेश..

रायपुर

राजधानी  रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण बीते 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में संत कालीचरण महाराज को उच्च न्यायालय से आज ज़मानत मिल गई है। इस ज़मानत के साथ ही उनके रिहाई का रास्ता सुनिश्चित हो गया है, कालीचरण महाराज के विरुध्द महाराष्ट्र में दर्ज मामलों में उन्हें पूर्व ही ज़मानत मिल चुकी है।

कालीचरण के वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने तर्क किया, सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल सुनील ओटवानी ने बहस करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र पुरुष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी कालीचरण को कोई पछतावा नहीं है। क्योंकि, अपने बयान देने के चार दिन बाद उन्होंने यू ट्यूब पर बयान अपलोड किया था और बोला था कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से ऐसी हरकतें कर सकता है और सांप्रदायिकता फैला सकती है। लिहाजा, उसे जमानत न दी जाए।जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की अदालत में तर्क के बाद देर शाम फ़ैसला सार्वजनिक करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी गई। आदेश में पचास पचास हज़ार की ज़मानत और एक लाख का मुचलके पर उन्हें छोड़े जाने का आदेश दिया गया है।

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