रायगढ़।श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता करने वाले उद्योगों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रम न्यायालय ने जिले की 5 औद्योगिक इकाइयों पर कारखाना अधिनियम और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
नटवरपुर स्थित मां मंगला इस्पात, देलारी की गुरुश्री इंडस्ट्रीज, सराईपाली की नवदुर्गा फ्यूल, तराईमाल की सिंघल स्टील एंड पावर तथा सहदेवपाली की सावित्री राइस मिल में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाई गई थी। मामलों की सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने संबंधित अधिभोगियों और प्रबंधकों को दोषी मानते हुए 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को औद्योगिक क्षेत्र के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।



