छत्तीसगढ़

CG BREAKING : रायपुर के 9 और इलाका कोरोना कन्टेनमेंट जोन घोषित…देखें सूची

रायपुर

के नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सताई बुटिक,याकूब पान ठेला के बाजू,बैरन बाजार ,ब्लॉक- के,रहेजा रेसीडेंसी , आई पी सिटी,सड्डू, विधानसभा , सर्वोदय नगर,पचपेड़ी नाका,एम दी कॉलोनी,हीरापुर,कबीर नगर, काशीराम नगर,तेलीबांधा ,पार्थिवी लुक कॉलोनी परिसर,आमानाका और राजीव आवास परिसर,गोलबाजार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

  • कोतवाली में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • ब्लॉक- के,रहेजा रेसीडेंसी में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • व्ही आई पी सिटी,सड्डू में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • सर्वोदय नगर,पचपेड़ी नाका में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • काशीराम नगर,तेलीबांधा में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • एम डी कॉलोनी,हीरापुर में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • पार्थिवी लुक कॉलोनी परिसर,आमानाका में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • सत्यम कंप्यूटर के सामने,कचरा चैक,जनता कॉलोनी में मिला कोरोना पॉजिटिव
  • राजीव आवास परिसर,गोलबाजार में मिला कोरोना पॉजिटिव

कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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