रायपुर। महासमुंद में शराब पिकर स्कूल पहुंचने वाले व्याख्याता को लोक शिक्षण संचालनालय ने निलंबित कर दिया है। व्याख्याता का नाम संजय नंद है और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बम्हनी पिथौरा में पदस्थ थे।
1 अगस्त को लोक शिक्षण संचालनालय को व्याख्याता एलबी के खिलाफ विद्यालय में अनियमित उपस्थिति, शराब का सेवन करके विद्यालय में मौजूद छात्रों को डराने-धमकाने संबंधी शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत को सही पाया गया।
व्याख्याता नंद का कृत्य उनके नैतिक पतन, पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं 23 के विपरीत गंभीर कदाचार है। संजय नंद, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बम्हनी, वि.खं. पिथौरा, जिला महासमुंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



