राज्य

कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा, अब ऐसे मिलेगा लाभ: हरियाणा सरकार

पानीपत
डी.सी. डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बी.पी.एल. सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बी.पी.एल. सूची में है या उनकी आय 1.80 लाख रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

Leave a Reply

Back to top button