छत्तीसगढ़

2009 बैच के IPS अफसर पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया..

जयपुर 

ट्रांसफर में याचिका लगाने वाले IPS अफसर पर अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। आईपीएस को 1 माह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जुर्माने की रकम जमा करवाने के निर्देश देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई। राज्य सरकार ने 30 जून को एसडीआरएफ के कमांडेंट के पद पर पदस्थ 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी का कम्युनिटी पुलिसिंग एसपी के पद पर तबादला कर दिया था। जिसके खिलाफ पंकज चौधरी ने कैट में प्रकरण दाखिल किया था। जिसमें 6 जुलाई को तबादले पर रोक लगा दी। स्टे के बावजूद पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर उन्हें नई पदस्थापना वाली जगह में पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिये।

IPS पंकज चौधरी (2009) ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जहां जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस समीर जैन की डबल बैंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि केंद्रीय न्यायिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पूर्व में ही तबादला आदेश में स्टे दिया हुआ था। यदि उसके बावजूद भी उन्हें नई जगह पदभार ग्रहण करने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हैं तो आईपीएस को कैट में ही अवमानना याचिका लगानी चाहिए। कैट में याचिका लंबित रहने के बावजूद भी हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर नाराज हाईकोर्ट ने आईपीएस पंकज चौधरी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी। वही कैट में उनके मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

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