बिलासपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाले में शामिल कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। इस बार मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने बेल देने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने करीब एक माह पहले आर्डर रिजर्व रखा था। अब कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है।
बता दें कि कोयला परिवहन में 25 रुपये टन की लेवी वसूली मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि कोल स्कैम मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के काले धन को सुनील अग्रवाल के जरिये सफेद करने और संपत्तियों में निवेश किया गया। सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार जमानत याचिका पर 15 फरवरी 2022 को सुनवाई हुई थी। स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।



