बिज़नेस

चीनी कृषि यंत्रों के आयात पर अंकुश

नई दिल्ली
चीन को आर्थिक झटका देने के लिए मोदी सरकार चीनी आयात पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयास कर रही है. अब सरकार ने चीन से पावर टिलर और उसके कलपुर्जों के आयात पर अंकुश लगाया है.

क्या कहा DGFT ने

इनको बड़ी संख्या में चीन से आयात किया जाता है. पावर टिलर एक कृषि मशीन है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए किया जाता है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘पावर टिलर और उसके कलपुर्जों की आयात नीति को संशोधित कर मुक्त से निषिद्ध (Rrestricted) कर दिया गया है. किसी उत्पाद को ‘निषिद्ध’ या वर्जित श्रेणी में रखने का अर्थ है कि आयातक को उनका आयात करने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा.

पावर टिलर एक कृषि मशीन है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए किया जाता है. पावर टिलर के कलपुर्जों में इंजन, ट्रांसमिशन, चेसिस और रोटावेटर शामिल हैं.

इससे चीन से आने वाले पावर टिलर और उसके कलपुर्जों के आयात पर रोक लग जाएगी और इसके भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा.

लाइसेंस के लिए ये है शर्त

आयात लाइसेंस लेने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है. इसके तहत किसी या सभी फर्म को एक साल में जारी अथॉराइजेशन का कुल मूल्य कंपनी द्वारा पिछले साल आयातित पावर टिलकर के वैल्यू के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसी तरह पावर टिलर के कलपुर्जों के लिए भी 10 प्रतिशत की सीमा तय की गई है.

अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदक को कम से कम तीन साल से इस कारोबार में होना चाहिए और उसने पिछले तीन वर्षों में कम से कम 100 पावर टिलर बेचे हों.

इसमें कहा गया है, 'केवल मैन्युफैक्चरर ही पावर टिलर और उसके कलपुर्जों के इम्पोर्ट अथॉराइजेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को संतोषजनक होना चाहिए और उसके पास ट्रेनिंग, पोस्ट सेल्स सर्विस, स्पेयर पार्ट का संतोषजनक और साबित किया हुआ बुनियादी ढांचा होना चाहिए.

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