छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, नवंबर से मिलेगा 2% बढ़ा हुआ DA..

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 से किया जाएगा।

मूल वेतन के आधार पर होगी गणना

जारी आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की राशि को मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।

50 पैसे या उससे अधिक की राशि होगी पूर्णांकित

महंगाई भत्ते के भुगतान के दौरान राशि की गणना के लिए विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। यदि गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि आती है, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।

UGC और AICTE कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

वित्त विभाग का यह आदेश UGC और AICTE के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

सरकार के इस आदेश से पात्र शासकीय कर्मचारियों को नवंबर 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

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