छत्तीसगढ़

दुर्ग में चेतन साहू हत्याकांड: 10 महीने बाद अदालत का फैसला, तीन को आजीवन कारावास..

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिसकर्मी के बेटे चेतन साहू की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। घटना के करीब 10 महीने बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के बाद इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक कार्रवाई का अहम पड़ाव पूरा हुआ।

मामला 29 दिसंबर 2024 का है। पुलिस जांच के अनुसार, चेतन साहू दुर्ग की न्यू पुलिस लाइन में रहता था। उसकी रोशनी लकड़ा से दोस्ती थी। बाद में रोशनी की नजदीकियां दूसरे युवक से बढ़ गई थीं। इसी बीच चेतन के लगातार फोन आने से परेशान होकर रोशनी ने इसकी जानकारी अपने नए प्रेमी को दी।

अभियोजन के मामले के मुताबिक, रोशनी ने अपने प्रेमी के कहने पर चेतन को कसारीडीह सिविल लाइन स्थित क्वार्टर के पास मिलने के लिए बुलाया था। 29 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे आयुष्मान हॉस्पिटल के पास चेतन के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों और घातक हथियारों से हमला किया, जिसमें गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई।

तीन दोषियों को उम्रकैद

घटना के बाद पुलिस ने जांच कर रोशनी लकड़ा, आकाश देशलहरा और कुलेश्वर साहू समेत अन्य लोगों को पकड़ा था। मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

उपलब्ध सजा वारंट के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/190 और 61(2) के तहत आजीवन कारावास के साथ 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

करीब 10 महीने बाद आए इस फैसले को चेतन साहू हत्याकांड में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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