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बिहार में कहर ढ़ा रहा कोरोना: 1385 नए कोविड-19 केस मिले, कुल संक्रमित बढ़कर 21558

पटना 
बिहार में कहर ढ़ा रहा कोरोना। बीते कुछ दिनों से लगातार एक हजार से उपर केस मिल रहे हैं। गुरुवार को 1385 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। इसके साथ ही बिहार में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हजार 558 हो गयी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अरवल में 15, औरंगाबाद में 2, बाँका में 15, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 55, भोजपुर में 55, बक्सर में 22, दरभंगा में 22, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 42, गोपालगंज में 18, जमुई में 59, जहानाबाद में 23, कैमूर में 7, कटिहार में 8, खगड़िया में 21, किशनगंज में 14, लखीसराय में 45, मधेपुरा में 14, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 93, नवादा में 15, पटना में 378, पूर्णिया में 24, रोहतास में 6, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 31, सारण में 38, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सीवान में 63, सुपौल में 16, वैशाली में 30, पश्चिमी चंपारण में 53 और एक राजस्थान के अलवर निवासी को पटना में कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस प्रकार, 35 जिलों में कुल 1385 नए संक्रमितों की पहचान की गई है।

मधुबनी के भाजपा एमएलसी कोरोना पॉजिटिव
मधुबनी के भाजपा एमएलसी सुमन महासेठ गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे 14 जुलाई को राजनगर में वर्चुअल सभा शामिल हुए थे। भाजपा एमएलसी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई भाजपा कार्यकर्ता कोरोना की जांच कराएंगे। साथ ही कई कार्यकर्ता होम क्वारंटाइन हो गए हैं। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 638 हो गई है। इस सप्ताह के पहले तीन दिन 83 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। रविवार को 33, सोमवार व मंगलवार को 25 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। वहीं बुधवार को एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिले थे। खासकर बीते सप्ताह शहर के दायरे में करीब 50 से अधिक संक्रमित मरीज पाए गए थे।

बिहार में दोबारा लॉकडाउन
बिहार में गुरुवार से दोबारा  बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी है। लॉकडाउन -5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट-मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों के परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इससे इतर निजी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है।  

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