पटना
पटना के 114 इलाकों में वाहन के परिचालन पर डीएम कुमार रवि ने रोक लगा दी है। इन इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। कंटेनमेंट जोन में भी वाहन प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिन इलाकों में ऑटो रिक्शा पर रोक लगाई है उनमें मुर्गियाचक, अशोक चक गली, पुआ गली, टेढ़ी घाट पीर दमणिया, हाजी गंज, सोनार टोली, बेलवरगंज, बौद्ध विहार कॉलोनी, भागवत नगर रोड नंबर 7, बजरंगपुरी अगमकुआं बाजार, मीना बाजार, घाघरा घाट रोड, सुमति पथ, शिव दुर्गा लेन, बुद्धा कॉलोनी में काली मंदिर के पीछे वाला इलाका, एफसीआई फुलवारीशरीफ, भवनपुरा, रामकृष्णानगर, सिपारा, डिफेंस कॉलोनी, कंकड़बाग, कमला नेहरू नगर, पटना डेंटल कॉलेज के सामने वाला इलाका, पासपोर्ट ऑफिस के पास वाली सड़क, अशोक नगर, खाजपुरा ब्रह्मस्थान वाला इलाका, नागेश्वर कॉलोनी, बारी पथ, ईशा नगर, नया टोला, ईस्ट इंदिरा नगर, भिखना पहाड़ी, र्बोंरग रोड में रोटी रेस्टोरेंट की बगल वाली गली, दर्जी टोला, मेला टंकी हनुमान नगर, डॉक्टर्स कॉलोनी, र्बोंरग रोड में राय जी की गली, काजीपुर दिनकर गोलंबर, मंदिरी में संत पॉल स्कूल के पास, पूर्वी पटेल नगर, राजेश्वरी हॉस्पिटल का इलाका, कुर्जी मोड़ गेट नंबर 3, राजीव नगर रोड एक व सात, 22 एंबुलेंस कार्यालय के आसपास, पाटलिपुत्र इंदिरा नगर, पोस्टल पार्क, करबिगहिया, पटना ज्योतिपुरम कॉलोनी, खाजपुरा, मुंडेश्वरी लेन कृष्णा पुरी लोहिया नगर व वेद नगर शामिल है।
इन इलाकों में भी लागू रहेगा नियम
नौबतपुर में ग्राम पेठिया बाजार, दरियापुर सगुना मोड़ पर इंडियन गैस गोदाम के आसपास का इलाका, आरपीएस मोड़, दानापुर थाना, न्यू एजी कॉलोनी गोला रोड में चंद्रशेखर नगर, लाल कोठी दानापुर, नौबतपुर में पीपलाबा जैतीपुर, दानापुर इब्राहिमपुर मनेर में पहलवान पथ, रामपुर, शेरपुर का इलाका, खगौल में हरदासपुर, पंचशील नगर, गांधीनगर, दानापुर गजाधर चक, गोला रोड मेडिकल कॉलोनी, खगौल पितांबरनगर आर्य समाज रोड, कृष्णा नगर बिहटा, विजय विहार कॉलोनी खगौल, चित्रकूट नगर दानापुर, आरा गार्डन जगदेव पथ, पुनपुन के दुलारपुर, पालीगंज में डीहपाली, पुराना बाजार, बीबीपुर महाबलीपुर इलाका शामिल हैं। इस प्रकार पटना सिटी में 23, पटना सदर में 38, दानापुर में 38, मसौढ़ी में 7 इलाकों में ऑटो रिक्शा वं अन्य सार्वजनिक वाहनों रोक लगाई गई है।
विशेष स्थिति में निजी वाहन से निकल सकेंगे
राजधानी पटना में गुरुवार से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने केवल वैसे ही लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी है जो अति आवश्यक कार्य से जा रहे हैं। इस बार वाहनों की पास की सुविधा नहीं रखी गई है लेकिन सड़कों पर वाहनों की चेकिंग होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें लेकिन प्रयास करें कि लॉकडाउन की अवधि में घर में ही रहें। बगैर आवश्यक कार्य के बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं। डीएम कुमार रवि का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर लोगों में स्वयं जागरूकता आनी चाहिए।
ये खुले रहेंगे
– हॉस्पिटल एवं इससे संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान सरकारी/प्राइवेट खुले रहेंगे। दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी ,फल ,सब्जी ,दूध, मिल्क बूथ ,मीट, मछली ,पशु चारा, कृषि इनपुट आदि।
– बैंक, बीमा ऑफिस,एटीएम, आईटी सर्विस आदि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। संचार, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी आदि।
– ई-कॉमर्स, पैट्रोल पंप,एलपीजी पेट्रोलियम, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा।
– कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, आतिथ्य सेवाएं होटल/ मोटल/ लॉज।
– रेस्टोरेंट्स ढाबा होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधि- मोबाइल रिपेयर,मरम्मत से संबंधित दुकान और गैरेज
– औद्योगिक प्रतिष्ठान, वायु एवं रेल सेवा कार्यरत रहेगा, सभी आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन चलेंगे।
– सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं चलेंगे, सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकान चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियां एवं उससे जुड़े दुकान
– ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे, विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बाढ़ ,असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन ,कृषि पशुपालन, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे तक जाने की छूट रहेगी
ये बंद रहेंगे
– वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे। इन स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता ।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल ,मनोरंजन, एकेडमी, सांस्कृतिक- धार्मिक समारोह एवं जमाव पर प्रतिबंध है, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय, इसकी स्वायत्त संस्थाएं, निगम आदि बंद रहेंगे लेकिन अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।
इन परिस्थितियों में निकल सकते हैं घर से बाहर
बीमारी, श्राद्ध, हॉस्पिटल जाने, कहीं यात्रा करने जैसे विशेष कार्य में आप घर से बाहर निकल सकते हैं। प्रशासन ने ऐसे विशेष परिस्थिति में लोगों को आने जाने की छूट दे रखी है। ऐसी स्थिति में लोग अपने व्यक्तिगत वाहनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी।