राज्य

बिहार में 16 जुलाई से लॉकडाउन, ट्रेनों पर क्या पड़ेगा इसका असर 

पटना 
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान वर्तमान में चलायी जा रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रहेगा। 

लॉकडाउन में बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक रहेगा। जरूरी गतिविधियों के तहत कोरोना से बचाव से संबंधित उपायों का अनुपालन करते हुए टैक्सी, आटो रिक्शा का परिचालन जारी रखा गया है। साथ ही निजी वाहन को भी उपयोग में लाया जा सकता है। 

सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में ट्रेन से बिहार राज्य पहुंचने वाले यात्रियों को स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन पर रोक के कारण स्वयं के स्तर पर वाहन की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह रेल यात्रियों से किया है। 31 जुलाई तक के लॉकडाउन अवधि में ट्रेन से बिहार राज्य आने वाले यात्रियों द्वारा स्टेशन से आगे अपने गंतव्य तक के लिए स्टेशन पहुंचने से पूर्व सवारी की समुचित व्यवस्था खुद करनी होगी। 

इनपर सेवाओं पर रहेगी पाबंदी 
– केन्द्र और राज्य सरकार ने कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में शामिल विभाग और कार्यालयों को छोड़ बाकी को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। लॉक डाउन में जिन कार्यालयों में कामकाज होगा वहां 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित रहेगी। 
– बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 
– व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल निजी संस्थानों को इस परिधि से बाहर रखा गया है। 
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 
– धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा। लॉक डाउन के दौरान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। 
– कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेंगी। 
– गैराज और मोबाइल रिपेयरिंट सेंटर डीएम की अनुमति के बाद ही खोले जा सकते हैं। 

इन्हें लॉकडाउन से छूट
लॉक डाउन के दौरान कई पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। राशन, दुध, सब्जी, फल और मीट-मांस की दुकानें खुली रहेंगी। पशुचारा से जुड़ी दुकानों को भी इस छूट में शामिल रखा गया है। 
– बैंक, बीमा और दूसरे आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों को खुला रखा जाएगा। 
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, केबल और आईटी से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है। 
– क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान, लैब और एम्बुलेंस सेवा जारी रहेगी। 
– ई-कॉमर्स पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। क्लोड स्टोरेज बंद नहीं होंगे। 
– वहीं होटल, रेस्टूरेंट खुलेंगे पर यहां खाने की इजाजत नहीं होगी। लोग या तो यहां से खाना ले जा सकते हैं या फिर होम डिलेवरी की जा सकेगी। 

Back to top button