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CG- आरक्षण बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी..50% से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक..हाईकोर्ट ने 2012 में 58% आरक्षण करने के मामले में दिया फैसला..

 

रायपुर

छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा है। इस पर आज फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है। इसे रद्द करते हुए डिविजन बैंच ने याचिकाओं को स्वीकृत कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, 2012 में तत्कालीन सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। इससे क्षुब्ध होकर डॉ. पंकज साहू एवं अन्य, अरुण कुमार पाठक एवं अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, विनय पांडेय एवं अन्य के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है। इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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