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गोवा में तीन दिवसीय लॉकडाउन आज से शुरू

पणजी
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा में राज्य सरकार ने तीन दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज  से शुरू होने वाले इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तकरीबन सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश में बुधवार से 10 अगस्त तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।

गोवा के मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उत्तरी गोवा की कलेक्टर आर मेनका ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान म्युनिसिपल और पंचायत मार्केट बंद रहेंगे लेकिन फलों-सब्जियों, दूध और ग्रॉसरी की दुकानें खुली रहेंगी। उत्तर और दक्षिण गोवा दोनों के कलेक्टरों ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू आदेश जारी किया है। कलेक्टरों के आदेश के मुताबिक, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे कर रोक रहेगी। यह व्यवस्था 10 अगस्त तक चलेगी।

सेक्शन 188 के तहत होगी कार्रवाई
कलेक्टरों ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक, प्रदेश में सभी प्रकार के दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेस्ट्रॉन्ट, चाय की दुकान, पान की दुकान, सभी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल बंद रहेंगे। कलेक्टरों ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का जीवन खतरे में पड़ने से रोका जा सके।

गोवा में कोरोना के मामले
बता दें कि गोवा में कोरोना वायरस के अब तक कुल 2 हजार 951 मामले सामने आए हैं। इनमें से 1 हजार 674 रिकवर हो चुके हैं। वहीं घातक वायरस से 18 लोगों की प्रदेश में जान जा चुकी है।

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