नेशनल

बलि प्रथा पर रोक के कानून को SC में चुनौती

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मंदिर में देवताओं के नाम पर बलि देने की प्रथा को धर्म का अभिन्न अंग बताते हुए केरल सरकार के उस कानून को चुनौती दी गई है जिसमें बलि प्रदान पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। केरल हाई कोर्ट ने केरल सरकार के उस कानून की संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया है जिसमें सरकार ने मंदिर में देवी देवताओं के नाम पर पशुओं और पक्षियों के बलि पर रोक लगाने वाले कानून बनाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दाखिल अर्जी पर केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि बलि प्रदान करना धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। केरल हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद-25 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 16 जून को केरल हाई कोर्ट ने केरल अनिमल एंड बर्ड सेक्रिफाइसेज प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उक्त प्रैक्टिस धर्म का अभिन्न अंग है।

Back to top button