मध्य्प्रदेश

संबल योजना के स्वीकृत लंबित भुगतान प्रकरणों का सत्यापन 31 तक करने के कलेक्टर्स को निर्देश

 भोपाल

श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) अनुग्रह सहायता योजनाके स्वीकृत लंबित भुगतान प्रकरणों का 31 जुलाई, 2020 तक पुन: सत्यापन करवाने के लिए समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये है।

निर्देश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबंल) योजना में पंजीबद्ध श्रमिकों के अनुग्रह सहायता प्रकरणों का सत्यापन अभियान 01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक स्थानीय निकायों द्वारा किया गया था। प्रकरणों के भुगतान के स्वीकृति आदेश जारी कर संबल पोर्टल पर अपलोड किये गये थे, अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के विश्लेषण से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि सत्यापन अभियान में उनकी मृत्यु दर्ज हो जाने से उनका पंजीयन पोर्टल पर निरस्त प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे प्रकरणों, जिनमें हितग्राही मृत्यु के पूर्व संबल योजना में आवश्यकमापदण्ड के अनुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं।

परिपत्र में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत पात्र प्रकरण जो भुगतान योग्य पाये जाते हैं, उन्हें श्रम विभाग के उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्र प्रारूप में अंकित कर संबल पोर्टल पर अपलोड किया जाए। अपलोड किये गये प्रकरणों में विभाग द्वारा डी.वी.टी के माध्यम से स्वीकृति उपरांत अनुग्रह सहायता राशि हितग्राही के बैंक खाते में प्रदान की जायगी।

Back to top button