ग्वालियर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ फसलों का बीमा कराया जा रहा है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिले के सभी ऋणी एवं अऋणी किसानों से अपनी खरीफ फसल का बीमा कराने की अपील की गई है, जिससे वे फसल के जोखिम से बच सकें। किसानों की सुविधा के लिये जिले के सभी विकासखंडों में बैंक शाखा स्तर पर 20 से 25 जुलाई तक फसल बीमा करने के लिये शिविर भी लगाए जायेंगे। इसके अलावा लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के जरिए भी फसल बीमा कराया जा सकता है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले में खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिये अधिसूचित फसलों में जिला स्तर पर उड़द व मूँग, तहसील स्तर पर ज्वार व तिल तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, सोयाबीन व बाजरा की फसलें शामिल हैं। फसल बीमा कराने के लिये अऋणी कृषकों के लिये आवश्यक दस्तावेज में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, शासन द्वारा मान्य दस्तावेजों में पहचान पत्र (आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस), भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ऐसे ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 7 दिन पहले संबंधित बैंक अथवा सहकारी समिति में लिखित में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर योजना से बाहर हो सकते हैं।
योजना से बाहर होने का आवेदन न करने पर ऋणी कृषक को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर न मानते हुए उसकी फसल का बीमा माना जायेगा। खरीफ मौसम सभी अधिसूचित फसलों के लिये बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा भरा जाएगा। क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाये जाने वाले बटाईदारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा प्राप्त करने के लिये पात्र हैं। अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा।