मध्य्प्रदेश

कोरोना को लेकर नई गाईड लाईन आगामी त्यौहारों, वैवाहिक समारोहों और अंतिम यात्राओं पर दिखाई देगा 

जबलपुर
कोरोना को लेकर नई गाईड लाईन में विकराल रूप ले रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का असर आगामी त्यौहारों, धार्मिक स्थलों में प्रवेश के साथ-साथ वैवाहिक समारोहों और अंतिम यात्राओं पर भी व्यापक पैमाने पर दिखाई देगा। विवाह समारोहों और अंतिम यात्रा में जहाँ 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी वहीं धार्मिक स्थलों में अब एक साथ पांच से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। गणेशोत्सव, मोहर्रम और ईद के त्यौहार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे क्योंकि सार्वजनिक पंडाल के साथ-साथ सामूहिक विसर्जन और पंडाल में प्रतिमा रखे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। त्यौहारों को सिर्फ अपने-अपने घरों में मनाने की ही अनुमति मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने भोपाल में कहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम मे वर पक्ष से 10 और वधू पक्ष से 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यही नहीं अंतिम सस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी में जहाँ गणेश पंडालों को अनुमति नही दी जाएगी वहीं घर में ही गणेश की स्थापना की ही अनुमति होगी। इस वर्ष गणेश प्रतिमा का सामूहिक विसर्जन भी नही किया जा सकेगा। प्रदेश के मूर्तिकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सिर्फ छोटी मूर्तियां ही बनाएं। इसी तरह ईद के कार्यक्रम के दौरान भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। लोग अपने घरों में बकराईद का त्यौहार मना सकेंगे। यही नहीं ताजियों के सामूहिक विसर्जन की भी अनुमति नही होगी। धार्मिक स्थलों मे एक बार मे पांच से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नही होगी। इन सभी बातों का कोरोना के संक्रमण काल को लेकर बनाई गई नई गाईड लाइन में समाहित किया गया है।  
दूध का जला छाज भी फूंक-फूंक कर पीता है। हालहीं में एक विवाह समारोह के चलते बड़े पैमाने पर लोगों के कोविड-19से संक्रमित होने की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने योजना बना ही रहा था कि शासन के निर्देश आ गए कि अब वैवाहिक समारोह में दोनों पक्षों से केवल 20 लोग ही शामिल हों। वैवाहिक समारोह के साथ ही विकराल रूप लेते कोरोना की मार, सुख और दुख के माहौल के साथ आगामी त्यौहारों और धार्मिक स्थलों में भी देखने मिल सकती है। सोमवार को कलेक्टर ने राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का ल्लेख करते हुए बताया कि अब शादी समारोह में दोनों पक्षों से केवल 20 लोगों यानि दस वर पक्ष से और दस वधु पक्ष से ही शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। 

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