रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने दुर्ग शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपध्याय को सस्पेंड कर दिया है। अभी-अभी जारी आदेश में लिखा है कि सरगुजा में पोस्टिंग के दौरान उपध्याय के कार्यों में अनियमितता की पुष्टि हुई है। तथा उपध्याय ने वहां स्वेच्छारिता और अनुशासनहीनता की।
हेमंत उपध्याय का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। राज्य शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना है। शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया है।निलंबन के बाद शासन ने दुर्ग संभाग में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए तत्काल व्यवस्था की है। आर.एल. ठाकुर, उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक (शिक्षा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
निलंबन अवधि के दौरान हेमन्त उपाध्याय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद हुई है। जांच में कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के सबूत सामने आए थे। माना जा रहा है कि शासन आगे इस प्रकरण की विभागीय जांच भी कर सकता है।