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सूरजकुंड महिला थाना क्षेत्र में रहने वाली भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई

फरीदाबाद
सूरजकुंड महिला थाना क्षेत्र में रहने वाली भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित को 65 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। दोषी ने भतीजी के स्कूल से घर आने पर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसकी वजह से नाबालिग किसी को घटना के बारे में बता नहीं पाई। पेट दर्द की शिकायत होने पर जब मां बेटी को डाक्टर के पास लेकर गई तो वह गर्भवती निकली। जिससे मामला उजागर हुआ। इस केस में कुल 24 लोगों की गवाही हुई।

आठवीं में पढ़ती थी नाबालिग
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग आठवीं क्लास में पढ़ती है। अक्टूबर 2019 में मां अपने मायके गई थी। घर में छोटा भाई, मौसी और पिता रहते थे। घटना वाले दिन भाई स्कूल चला गया, जबकि पापा काम पर चले गए। मौसी सिलाई सीखने बाहर चली गई थी। जब वह स्कूल से घर लौटी तो उसका पड़ोस में रहने वाला मुंह बाेला चाचा घर में घुस गया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से नाबालिग ने चुप्पी साध ली।

डॉक्टर ने बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि की
एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि 22 फरवरी 2020 को किशोरी की तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द उठने लगा। जिसके बाद मां बेटी को डाक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची गर्भवती है। इसके बाद नाबालिग ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरा मामला सुनकर सूरज के खिलाफ सूरजकुंड महिला थाने में शिकायत दी।

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